आटा, चावल, दाल.. 25 किलो से ऊपर की बोरी तो नहीं लगेगा जीएसटी

यंग भारत ब्यूरो
नई दिल्ली: आज से खाने-पीने की कई चीजों पर जीएसटी (GST) लागू हो गया है। इनमें पहले से पैक और लेबल वाले अनब्रांडेड खाद्य पदार्थ जैसे दाल, चावल, आटा, गेहूं समेत सभी अनाज शामिल हैं। इन पर पांच परसेंट जीएसटी लगाया गया है। आज से पहले तक ये सामान जीएसटी के दायरे से बाहर थे। आज से इन्हें जीएसटी में शामिल कर दिया गया है और पांच परसेंट के स्लैब में रखा गया है। कारोबारी दाल-दलहन एवं अन्य खाद्यान्नों पर पांच फीसदी जीएसटी लगाने का विरोध कर रहे हैं। हालांकि सरकार ने साफ किया है कि अभी भी ऐसी चीजों की पैकिंग 25 किलो से ऊपर की बोरी या पैक में होती है तो इन पर जीएसटी नहीं लगेगा। इस बारे में केंद्रीय वित्त मंत्रालय ने एक स्पष्टीकरण भी जारी किया है।
क्या है स्पष्टीकरण
केंद्रीय वित्त मंत्रालय के राजस्व विभाग से जीएसटी ऑन प्रीपैकेज्ड एंड लेबल्ड नाम से जारी एक एफएक्यू में इसे स्पष्ट किया गया है। इसमें बताया गया है कि यदि दाल, आटा, चावल जैसे फूड आइटम्स की पैकिंग लीगल मेट्रोलॉजी एक्ट, 2009 के हिसाब से होती है और उस पैकिंग का वजन 25 किलो से ज्यादा होता है तो उस पर जीएसटी नहीं लगेगा। उसमें यह भी स्पष्ट किया गया है कि यदि किसी बोरी में 5-5 किलो या 10-10 किलो के पैक डालकर उस पूरी बोरी का वजन 25 किलो से अधिक कर दिया जाता है तो उसे जीएसटी से छूट नहीं मिलेगा। यानी कि सिंगल पैकिंग का वजन 25 किलो से अधिक होना चाहिए, तभी छूट मिलेगी।
जीएसटी काउंसिल (GST Council) की हाल में चंडीगढ़ में हुई बैठक में कई चीजों पर जीएसटी लगाने का फैसला किया गया था। साथ ही कई चीजों पर जीएसटी की दर बढ़ा दी गई थी। ये दरें 18 जुलाई यानी आज से लागू हो गई हैं। इसके बाद से लागू होने के बाद आज से कई खाद्य वस्तुएं महंगी हो जाएंगी। इनमें पहले से पैक और लेबल वाले खाद्य पदार्थ जैसे आटा, पनीर और दही शामिल हैं। खासकर अनब्रांडेड खाद्य पदार्थ जैसे दाल, चावल, आटा, गेहूं और दूसरे अनाज पर जीएसटी लगाने के बारे में सरकार को कई ज्ञापन मिले थे। यही वजह है कि सरकार ने इस पर स्पष्टीकरण जारी किया है।
क्या-क्या हुआ मंहगा
केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण (Finance Minister Nirmala Sitharaman) की अध्यक्षता में जीएसटी काउंसिल की हाल में चंडीगढ़ में हुई बैठक में डिब्बा या पैकेटबंद और लेबल युक्त (फ्रोजन को छोड़कर) मछली, दही, पनीर, लस्सी, शहद, सूखा मखाना, सूखा सोयाबीन, मटर जैसे उत्पाद, गेहूं और अन्य अनाज तथा मुरमुरे पर पांच प्रतिशत जीएसटी लगाने का फैसला किया। इसी प्रकार, टेट्रा पैक और बैंक की तरफ से चेक जारी करने पर 18 प्रतिशत और एटलस समेत नक्शे तथा चार्ट पर 12 प्रतिशत जीएसटी लगेगा। 5,000 रुपये से अधिक किराये वाले अस्पताल के कमरों पर भी जीएसटी देना होगा। इसके अलावा 1,000 रुपये प्रतिदिन से कम किराये वाले होटल कमरों पर 12 प्रतिशत की दर से जीएसटी लगेगा। हालांकि खुले में बिकने वाले बिना ब्रांड वाले उत्पादों पर जीएसटी छूट जारी रहेगी।