उरई: आज अपने आवास पर विश्व हिंदू परिषद् गौरक्षा विभाग के प्रांत सह संयोजक ओंकार ठाकुर ने पत्रकार वार्ता करते हुये बताया कि ९ जून को उ०प्र० सरकार की कैबिनेट बैठक में “उ०प्र० गौ-वध निवारण ( संशोधन) अध्यादेश २०२० के प्रारूप को स्वीकृति प्रदान की …हम इस आदेश की प्रशंसा कर स्वागत करते हैं। इसमें गोवंश को क्षति पहुँचाने पर ३ से १० वर्ष के कठोर कारावास का प्रावधान व ३-५ लाख तक जुर्माना है ..और जो भी व्यक्ति दोषी होगा वही गोवंश के भरण पोषण की व्यवस्था करेगा इस क़ानून से गौमाता का संरक्षण व संवर्धन भी हो सकेगा….सबसे अच्छी बात यह है कि दोबारा अपराध करने पर दोगुने दंड का प्रावधान है। ओंकार ने बताया कि डिकौली गौशाला की जॉच डीपीआरओ अभय द्वारा डीएम को सौंप दी है। गौशाला में अनियमितता बरतने वाले कर्मचारी बरते नहीं जायेगें। उनके ख़िलाफ़ भी कठोर कार्यवाही की जायेगी।