लखनऊ.उत्तर प्रदेश के जल निगम भर्ती घोटाले में सीबीआई कोर्ट (CBI Court) ने रामपुर से सपा सांसद आज़म खान को 15 नवंबर को व्यक्तिगत रूप से कोर्ट में पेश होने का आदेश दिया है. कोर्ट ने सीतापुर जेल के वरिष्ठ जेल अधीक्षक को वीडियो कांफ्रेंसिंग के जरिए आजम खान को पेश कराने का आदेश दिया है. इस भर्ती घोटाले में आज़म खान को ज्यूडिशियल कस्टडी में लेने पर 15 नवंबर को कोर्ट में आजम की पेशी होनी है.
इससे पहले इस भर्ती घोटाले में आजम खान के खिलाफ एसआईटी की ओर से दाखिल चार्जशीट पर कोर्ट ने संज्ञान लिया. कोर्ट ने पूर्व कैबिनेट मंत्री आजम खान के खिलाफ आईपीसी की धारा 201, 204, 420, 467, 478, 471, 120b में संज्ञान लिया. वहीं इस मामले में शेष आरोपियों के खिलाफ कोर्ट ने आईपीसी की धारा 201, 204, 420, 467, 471, 120b और आईटी एक्ट की धारा 66 के तहत संज्ञान लिया है. घोटाले में शामिल आरोपी गिरीश चंद्र श्रीवास्तव, नीरज मलिक, विश्वजीत सिंह, अजय कुमार यादव, संतोष रस्तोगी, रोमन फर्नांडीज और कुलदीप सिंह नेगी के खिलाफ समन जारी करने का आदेश भी कोर्ट ने दिया.
बता दें कि अखिलेश यादव की सरकार में जल निगम में 122 सहायक अभियंता, 853 अवर अभियंता, 335 क्लर्क, 32 आशुलिपिक समेत कुल 1300 पदों पर भर्तियों में घोटाले का आरोप लगा था. सरकार इस मामले में 122 अभियंताओं को बर्ख़ास्त कर चुकी है. योगी आदित्यनाथ की सरकार ने इस भर्ती घोटाले की जांच एसआईटी से करवाई थी जिसके बाद 25 अप्रैल 2018 को एसआईटी ने जल निगम में भर्ती घोटाले की एफआईआर दर्ज कराई थी. ये पूरा मामला अखिलेश यादव की सरकार में जल निगम की भर्तियों में घोटाले का है. उस वक्त आज़म खान जल निगम के चेयरमैन थे, लिहाज़ा उनको इसमें आरोपी बनाया गया था.
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