परिवहन नियम तोड़े तो देखनी पड़ेगी फिल्म:कमिश्नर ने लिया फैसला, बोले- फिल्म में बताया जाएगा क्या हो सकती है कार्रवाई

झांसी: में परिवहन के लाइसेंस की शर्तों का उल्लंघन करने पर फिल्म दिखाई जाएगी। यह कोई ऐसी-वैसी फिल्म नहीं होगी, बल्कि लाइसेंस की शर्तों का अनुपालन कराने वाली फिल्म देखनी पड़ेगी। कमिश्नर डॉ. अजय शंकर पाण्डेय ने आयुक्त सभागार में शुक्रवार को संभागीय परिवहन प्राधिकरण (RTA) की बैठक में यह निर्णय लिया।
वाहनों के परिवहन लाइसेंस जब जारी किए जाते हैं, तो उसमें शर्तें रहती हैं। जिनका पालन लाइसेंसधारी को करना होता है। लाइसेंस की शर्तों का उल्लंघन किए जाने पर उनका चालान होता है। लाइसेंस निलम्बित हो सकता है और निरस्त भी किया जा सकता है।
कमिश्नर ने मंडल के तीनों जिलों झांसी, ललितपुर, जालौन के लिए ये निर्देश जारी किए हैं कि लाइसेंस की शर्तों का पालन करने वाली फिल्म तैयार कराई जाए। इस पर क्या-क्या कार्रवाई हो सकती है, इसकी फिल्म में जानकारी दी जाए। यह फिल्म करीब 40 मिनट की होगी। जनपद के किसी भी एक सिनेमा हाल में निर्धारित शो के अतिरिक्त समय में 10.30 से 11.30 बजे के बीच दिखाई जाएगी। किस सिनेमा हाल में फिल्म दिखाई जाएगी, इसका चयन जिलाधिकारी करेंगे।
उन्होंने बताया कि फिल्म देखने के लिए शुल्क देना होगा। जब कोई लाइसेंस का उल्लंघन करते हुए पाया जाएगा तो उसका लाइसेंस संबंधित अधिकारियों के पास वाहन के साथ रख लिया जाएगा। उनसे कहा जाएगा कि फिल्म देखकर आए। वाहन मालिक को सिनेमा हॉल का नाम और तारीख भी बताई जाएगी।
फिल्म देखने वाले को सिनेमा हॉल की तरफ से प्रमाण पत्र जारी किया जाएगा। उसके आधार पर लाइसेंस रिलीज किया जाएगा। कमिश्नर का मानना है कि इस व्यवस्था से लाइसेंस की शर्तों के बारे में उल्लंघन करने वालों को पूरी जानकारी हो जाएगी। वे भविष्य के लिए चौकन्ना हो जाएंगे। फिल्म बनाने का काम भी शुरू हो चुका है। नए साल में यह मंडल के तीनों जिलों में लागू कर दिया जाएगा। बैठक में झांसी जिलाधिकारी रविन्द्र कुमार, आगरा उपपरिवहन आयुक्त जयशंकर तिवारी आदि मौजूद थे।
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