परिवहन विभाग के दस्तावेज़ों के नवीनीकरण में छूट, कोरोना के चलते 31 दिसंबर तक बढ़ाई गई नवीनीकरण की तारीख़

विशेष संवाददाता पवन याज्ञिक+सुभाष अग्रवाल

महोबा: कोरोनाकाल के चलते आरसी, ड्राइविंग लाइसेंस जैसे दस्तावेजों को 31 दिसंबर तक रीन्यू कराने की समयावधि शासन के निर्देशों पर बढ़ा दी गयी है। उत्तर प्रदेश में अब परिवहन विभाग के द्वारा दस्तावेजों के नवीनीकरण के लिए 31 दिसम्बर तक का समय दिया गया है। ऐसे लोग जिनके दस्तावेजों का नवीनीकरण कोरोना में विभागों के ऑफिस बन्द होने के कारण नहीं हो सका और दस्तावेज़ों की वैद्यता फरवरी के बाद खत्म हो रही थी। ऐसे लोगो के लिए कोरोना वायरस संक्रमण को ध्यान में रखते हुए केंद्र सरकार ने फिटनेस, आरसी, परमिट, ड्राइविंग लाइसेंस आदि दस्तावेजों के नवीनीकरण की छूट 31 दिसंबर 2020 तक बढ़ा दी है। ऐसे में जिनका ड्राइविंग लाइसेंस, परमिट आदि डॉक्यूमेंट एक्सपायर हो गया हैं, उन्हें 31 दिसंबर तक की मोहलत दी गई है।
कोरोना संकमण को देखते हुए इस निर्णय से एआरटीओ कार्यालयों में लग रही। भीड़ के कारण सोशल डिस्टेंडिंग का पालन कराने में विभाग को काफी समस्या का सामना करना पड़ रहा था। कार्यालयों में ज्यादा भीड़ नही पहुंचेगी साथ ही संकमण का खतरा भी कम रहेगा। इससे फरबरी 2020 में जिन दस्तावेज़ों की अवधि समाप्त हो रही थी, उन सभी दस्तावेज़ों को 31 दिसम्बर 2020 का वैध माना जायेगा। इसके लिए फरवरी से दिसम्बर के बीच की समयावधि में किसी भी प्रकार की पेनाल्टी नही ली जाएगी।

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