रासायनिक रूप से नपुंसक बनाना यौन क्रिया को कम करने के लिए दवाओं का उपयोग है। मीडिया की खबरों के मुताबिक, दक्षिण कोरिया, पोलैंड, चेक गणराज्य और अमेरिका के कुछ राज्यों में यह सजा का कानूनी रूप है। आलोचकों का कहना है कि पाकिस्तान में यौन उत्पीड़न या बलात्कार के चार प्रतिशत से भी कम मामलों में दोषसिद्धि होती है।
रासायनिक बधियाकरण के तहत ऐसी दवाएं दी जाती हैं, जिससे सेक्शुअल एक्टिविटी कम हो जाए। दक्षिण कोरिया, पोलैंड, चेक गणराज्य और अमेरिका के कुछ राज्यों में रासायनिक बधियाकरण कानूनी है। हालांकि, आलोचकों का यह भी कहना है कि पाकिस्तान में यौन हमलों और बलात्कार के सिर्फ 4 फीसदी मामलों में ही दोषी को सजा मिलती है।
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