महंत नरेंद्र केस: आनंद गिरी को बड़ा झटका, कोर्ट ने खारिज की जमानत अर्जी

प्रयागराज: महंत नरेंद्र गिरी मौत मामले के आरोपी आनंद गिरी को कोर्ट से बड़ा झटका लगा है. जिला न्यायालय ने आनंद गिरी की जमानत अर्जी खारिज कर दी है. इस मामले में बुधवार को सुनवाई हुई थी. दोनों पक्षों की बहस सुनने के बाद कोर्ट को बुधवार शाम 5 बजे ही जमानत पर फैसला सुनाना था, लेकिन सीबीआई के अनुरोध पर कोर्ट ने अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था.
कोर्ट ने अपराध की गंभीरता को देखते हुए स्वामी आनंद गिरी को जमानत पर रिहा करने से इनकार कर दिया है. आनंद गिरी के अधिवक्ताओं ने कोर्ट में उन्हें निर्दोष बताते हुए जमानत की मांग की. यह भी कहा कि जो आरोप उन पर लगाए गए हैं वह बेबुनियाद हैं. अभी तक की सीबीआई जांच में आनंद गिरी के खिलाफ कोई भी ठोस साक्ष्य सामने नहीं आ सके हैं. ऐसे में याची जमानत पाने का हकदार है.
जमानत अर्जी का किया विरोध 
सुनवाई के दौरान कोर्ट में पेश सीबीआई के अधिवक्ताओं ने आनंद गिरी की जमानत अर्जी का विरोध किया. सीबीआई के वकीलों ने कहा कि महंत मौत मामले की विवेचना चल रही है. आनंद गिरी अगर जमानत पर रिहा होते हैं, तो वह गवाहों को प्रभावित कर सकते हैं. मामले में उनके दखल से मुकदमा भी प्रभावित हो सकता है. कोर्ट ने दोनों पक्षों की चली दो दिनों तक लंबी सुनवाई के बाद अपराध की गंभीरता को देखते हुए आनंद गिरि को जमानत देने से इनकार कर दिया है. बता दें कि महंत नरेंद्र गिरी को आत्महत्या के लिए उकसाने के आरोप में आनंद गिरी 22 सितंबर से नैनी जेल में बंद हैं.
संजय श्रीवास्तव-प्रधानसम्पादक एवम स्वत्वाधिकारी, अनिल शर्मा- निदेशक, शिवम श्रीवास्तव- जी.एम.
सुझाव एवम शिकायत- प्रधानसम्पादक 9415055318(W), 8887963126