बाबरी मस्जिद केसः SC ने कहा, नहीं बढ़ेगी समयसीमा, 31 अगस्त तक आए फैसला
अमर भारती : सुप्रीम कोर्ट ने बाबरी मस्जिद विध्वंस साजिश मामले में पिछले साल जुलाई में ही अपने एक आदेश में कहा था कि इस मामले का ट्रायल 9 महीने में पूरा होना है और जब तक इस मामले का ट्रायल पूरा नहीं होता है तब तक जज रिटायर नहीं होंगे सुप्रीम कोर्ट बाबरी मस्जिद विध्वंस साजिश केस में 13 लोगों के नामजुलाई में सुप्रीम कोर्ट ने 9 महीने में फैसला देने को कहा था
सुप्रीम कोर्ट ने आज शुक्रवार को बाबरी मस्जिद विध्वंस केस की सुनवाई कर रहे लखनऊ की स्पेशल ट्रायल कोर्ट से 31 अगस्त तक केस का निपटारा करने का आदेश दिया है. सुप्रीम कोर्ट ने धीमी गति से चल रहे ट्रायल पर निराशा जाहिर करते हुए कहा कि ट्रायल 6 महीने में पूरा किया जाना था, लेकिन अब 9 महीने गुजर गए सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा कि हम इस तथ्य से परिचित हैं कि एसके यादव अंतिम निर्णय तक पहुंचने से पहले सभी तरह के प्रयास कर रहे हैं. हालांकि, पहले एक समयसीमा दी गई और फिर इसे बढ़ाया गया लेकिन अब सारे प्रयासों और प्रक्रियाओं को जल्द से जल्द पूरा किया जाए और 31 अगस्त तक इस पर फैसला आ जाना चाहिए पहले ही खत्म हो गई
समयसीमाः SC बाबरी मस्जिद विध्वंस साजिश मामले पर फैसला आने में हुई देरी पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि मामले पर फैसले के लिए दिया गया समय पहले ही खत्म हो चुका है देश की सबसे बड़ी अदालत ने लखनऊ के ट्रायल कोर्ट से कहा कि उसे सबूत संबंधी प्रक्रियाओं को पूरा करने के लिए वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की सुविधा का इस्तेमाल करना चाहिए सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा कि इसमें पहले ही देरी हो चुकी है और अब दी गई समयसीमा आगे नहीं बढ़नी चाहिए. इससे पहले पिछले साल जुलाई में सुप्रीम कोर्ट ने ट्रायल कोर्ट से 9 महीने के अंदर फैसला सुनाने को कहा था.
पहले से तय समयसीमा के हिसाब से अप्रैल तक इस मसले पर फैसला देना था, लेकिन अभी सुनवाई की प्रक्रिया जारी है.