दफ्तरों में थूकने पर लगेगा जुर्माना, सरकारी-निजी ऑफिसों में पान, गुटखा थूकने पर रोक के निर्देश

अमर भारती : वैश्विक महामारी कोविड-19 के चलते जीने के तौर-तरीके बदलते जा रहे हैं। सभी सरकारी और निजी कार्यालयों, फैक्टियों, दुकानों और बाजारों में शारीरिक दूरी के नियमों के समुचित पालन के लिए केंद्र सरकार ने कमर कस ली है और कई दिशा-निर्देश जारी किए हैं। इसीलिए कार्मिक मंत्रालय का कहना है कि दफ्तरों और सार्वजनिक स्थलों में थूकना अब एक दंडनीय अपराध होगा।

केंद्र सरकार ने सभी मंत्रालयों को निर्देशित किया है कि देश भर में सरकारी और निजी कार्यालयों में पान और गुटखा थूकने पर रोक लगे। कोविड-19 के संक्रमण से बचाव के लिए यह बेहद जरूरी है कि लोग सार्वजनिक स्थलों पर थूकने से परहेज करें। कार्मिक मंत्रलय को विस्तृत दिशा-निर्देश केंद्रीय गृह मंत्रलय ने जारी किए हैं

जिसे उसने सभी मंत्रलयों से साझा किया है। इन दिशा-निर्देशों को जारी करते हुए दफ्तर में आने-जाने और काम करने के नए तौर-तरीकों को विस्तार से बताया गया है। इनका पालन सभी को अनिवार्य रूप से करना होगा। इन दिशा-निर्देशों के मुताबिक कार्यस्थल या अन्य सार्वजनिक स्थलों पर थूकने पर जुर्माना लगेगा और यह दंड राज्य या केंद्रीय कानूनों के अनुरूप होगा।