UP: बेटियों के जन्म पर मिलेंगे 50 हजार, जानिए कौन हैं पात्र और क्या है शर्ते?

लखनऊ: उत्तर प्रदेश सरकार (UP Government) ने हाल ही में एक बेहतरीन योजना के बारे में जानकारी दी जा रही है। जी दरअसल इस योजना का नाम है ‘भाग्य लक्ष्मी योजना’ (Bhagya Lakshmi Yojana)। इस योजना के तहत बेटी के जन्म पर मां-बाप को आर्थिक मदद दिये जाने का प्रावधान है। आप सभी को बता दें कि राज्य सरकार ने कन्या भ्रूण हत्या और लिंगानुपात को रोकने के लिए इस योजना की शुरूआत की है। आज हम आपको बताने जा रहे हैं कि आप इसका लाभ कैसे उठा सकते हैं और इस योजना का लाभ लेने के लिए क्या-क्या शर्ते हैं?
कैसे उठा सकते हैं इस योजना का लाभ- मिली जानकारी के तहत यहाँ बेटी के जन्म पर 50 हजार रुपये का बॉन्ड दिया जाता है। वहीं 21 साल बाद मैच्योर होकर यह बॉन्ड 2 लाख रुपये का हो जाता है। कहा जा रहा है इस योजना में बच्ची के कक्षा 6 में जाने पर 3 हजार रुपये की मदद की जाती है। वहीं कक्षा 8 में जाने पर 5 हजार रुपये की मदद दी जाती है। उसके बाद जब बच्ची 10वीं कक्षा में जाती है तो 7 हजार रुपये की मदद दी जाती है। इसी के साथ बच्ची के 12वीं कक्षा में जाने पर 8 हजार रुपये उसके खाते में जमा कराये जाते हैं।
योजना का लाभ लेने के लिए ये हैं शर्तें- आप सभी को यह भी बता दें कि साल 2006 के बाद जन्म लेने वाली बेटियों को इसका लाभ मिलेगा। मिली जानकारी के तहत इसके लिए यहाँ बेटी के जन्म के एक महीने के भीतर आंगनबाड़ी केंद्र पर बर्थ रजिस्ट्रेशन कराना अनिवार्य है। वहीं शिक्षा सरकारी स्कूल में कराना अनिवार्य। इसी के साथ खबर है कि सरकारी कर्मचारियों को इस योजना का लाभ नहीं मिलेगा। वहीं इस योजना के तहत बेटी की शादी 18 वर्ष से पहले नहीं की जानी चाहिए और परिवार की आय प्रति वर्ष दो लाख रुपये से अधिक नहीं होनी चाहिए।
आवश्यक दस्तावेज
आय प्रमाण पत्र।
जाति प्रमाण पत्र।
पते का सबूत।
पासपोर्ट साइज फोटो।
बालिका का जन्म प्रमाण पत्र।
बैंक खाता पासबुक।
माता-पिता का आधार कार्ड।
मोबाइल नंबर।
संजय श्रीवास्तव-प्रधानसम्पादक एवम स्वत्वाधिकारी, अनिल शर्मा- निदेशक, शिवम श्रीवास्तव- जी.एम.
सुझाव एवम शिकायत- प्रधानसम्पादक 9415055318(W), 8887963126

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