यूपी के इन जिलों में आज से किन कामों को करने की मिली अनुमती
चार मई से लॉकडाउन को बढ़ा कर 17 मई तक कर दिया गया है,और इसे लॉकडाउन 3.0 नाम दिया गया है। लॉकडाउन 3.0 के बाद केंद्रीय गृह मंत्रालय ने नए दिशानिर्देश जारी किए हैं। इस पर अमल करते हुए मुख्य सचिव राजेंद्र कुमार तिवारी ने प्रदेश में लॉकडाउन चार मई से अगले दो सप्ताह तक आगे बढ़ाने संबंधी विस्तृत दिशानिर्देश जारी कर दिए हैं। इस दौरान जिलों को रेड (हॉट स्पाट) ग्रीन व ऑरेंज जोन चिह्नित कर सहूलियतों व छूट का एलान किया गया है। कड़े कानून और कई शर्तों के साथ फैक्ट्रियों को शुरू करने व शराब की दुकानों को खोलने की अनुमति दे दी गई है।
फैक्ट्रियों के मालिक और मजदूरों की आपसी सहमति से काम के घंटे बढ़ा सकेंगे। यह सहूलियत अगले तीन महीने के लिए होगी। आवश्यक वस्तुओं के लिए ई-कामर्स गतिविधियों की भी अनुमति दे दी गई है। मुख्य सचिव ने ग्रामीण क्षेत्रों में सभी प्रकार की फैक्ट्रियों को हरी झंडी दे दी है। शहरी क्षेत्रों में स्पेशल इकोनामिक जोन, एक्सपोर्ट ओरिएंटेड यूनिट, औद्योगिक स्थानों व औद्योगिक टाउनशिप को अवाजाही पर नियंत्रण के साथ अनुमति दी है।
आवश्यक वस्तुओं में दवा-औषधि, चिकित्सकीय उपकरण, इनके कच्चे माल व इनसे जुड़ी निर्माण सामग्री की उत्पादन इकाइयों के साथ ऐसी उत्पादन इकाइयों के भी संचालन की अनुमति दी गई है जिनका लगातार चलना आवश्यक हो। उनके सप्लाई चेन, आईटी हार्डवेयर के उत्पादन, जूट उद्योग व पैकेजिंग मटेरियल से संबंधित उत्पादन इकाइयों को चलने की अनुमति होगी। इकाइयों को अलग-अलग शिफ्ट व सोशल डिस्टेंसिंग के निर्देशों का पालन करना होगा।
शहरी क्षेत्रों में निर्माण संबंधी गतिविधियां केवल वहीं होगी जहां श्रमिक साइट पर ही उपलब्ध हों। किसी को भी साइट के बाहर से लाने की आवश्यकता न पड़े। रिन्युबल इनर्जी से संबंधित प्रोजेक्ट के निर्माण की अनुमति होगी। सार्वजनिक स्थान पर थूकना दंडनीय, शराब व पान पर प्रतिबंध सरकार ने सार्वजनिक स्थल पर थूकने का दंडनीय अपराध घोषित कर दिया है। मुख्य सचिव ने कहा है कि सार्वजनिक स्थनों पर थूकना जुर्माने के साथ दंडनीय होगा। सार्वजनिक स्थानों पर शराब व पान का सेवन भी प्रतिबंधित रहेगा।
रिपोर्ट- खूशबू सिंह